कांकेर
ऑनलाईन जुआ के मामले में खाता उपलब्ध कराने वाले 10 आरोपियों को थाना से जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन न्यायालय पखांजूर के द्वारा थाना से जमानत पर रिहा 10 आरोपियों में शिवम विश्वास पिता प्रदीप विश्वास, धनंजय सरकार पिता सरल सरकार, असीत विश्वास पिता निरपेन्द्र विश्वास, रोहित वैद्य पिता सुष्मय वैदय, आकाश दास पिता सुकुमार दास, प्रकाश मण्डल पिता जोगेन्द्र मण्डल, प्रणव बोस पिता मिन्दु रंजन बोस, सूरज मण्डल पिता चित्त मंडल, अमित भवाल पिता स्व0 अशोक भवाल व गणेश सरदार पिता विकास सरदार का जेल वांरट जारी किये जाने से आरोपियो को जिला जेल कांकेर दाखिला हेतु भेजा गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ऑनलाईन जुआ के लिए खाता उपलब्ध कराने वाले परलकोट क्षेत्र के 10 आरोपीयो को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। पूर्व में पखांजूर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर अपराध जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया था। मामले में विवेचना के बाद धारा 7 छग. जुआ अधिनियम जोडा गया बाद मामले के अन्य आरोपी टी आशीष रेड्डी एंव विक्रम नेताम को अजमानतीय धारा का अपराध पाये जाने से जेल दाखिला किया गया है।
मामले में फरार अरशद हुसैन निवासी रायपुर, विकास अग्रवाल निवासी कोहका भिलाई, विकास विश्वकर्मा निवासी खुसीर्पार भिलाई, बाबु निवासी भिलाई फरार होने से आज आरोपीयो के विरूद्ध अभियोग पत्र पेश किये जाने पर न्यायालय द्वारा मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पूर्व में जमानत पर रिहा 10 आरोपियो को जेल वांरट जारी किये जाने से आरोपीयो को जिला जेल कांकेर दाखिला हेतु भेजा गया।