बिहार से बाहर वाले बीपीएससी शिक्षकों पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। नियम के विरुद्ध बिहार में नियुक्त हासिल करने वाले इन शिक्षकों की जांच का आदेश जारी कर दिया गया है। गुरुवार को डीपीओ स्थापना ने सभी हेडमास्टरों को इस संदर्भ में विस्तृत आदेश निर्गत कर दिया है।
डीपीओ स्थापना रविंद्र कुमार साहु ने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिहार के बाहर के वैसे शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी टीआरई-1 एवक टीआरई-2 में नियुक्ति पाई है, उनके शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाणपत्रों की जांच करने का आदेश उच्चाधिकारियों से प्राप्त हुआ है।
शिक्षा विभाग की इस शर्त को करना होगा पूरा
ऐसे में बिहार से बाहर के वैसे शिक्षक वर्ग एक से आठ तक के लिए नियुक्त हुए हैं, उनके सीटीईटी प्रमाणपत्रों की जांच करें, अगर उनका अंक 90 से कम है तो उन्हें सेवा से मुक्त किया जाएगा। इसी प्रकार वर्ग नवम से 12वीं तक में नियुक्त बीपीएससी शिक्षक जिन्हें एसटीईटी में 50 प्रतिशत से कम अथवा 75 अंक से कम अंक आए हैं, उन्हें भी सेवा से मुक्त किया जाना है।
इस लिए सभी प्रधानाध्यापक 24 घंटे के अंदर अपने-अपने स्कूलों में तैनात बिहार से बाहर के शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाणपत्र की जांच करवाएं। अगर उपरोक्त अंक वाले शिक्षक किसी विद्यालय में कार्यरत हैं तो उनकी विवरणी 24 घंटे के अंदर बीआरसी में जमा कराएं। बताते चलें कि सरकार ने बीपीएससी बहाली में बिहारवासियों को कुछ छूट दिया था, जिसका लाभ बिहार से बाहर के भी अभ्यर्थियों ने प्राप्त कर बहाल हो गए थे। अब वैसे शिक्षकों की पड़ताल की जा रही है।