नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री जेल में हैं वहीं आप को अपना दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय खाली करने का आदेश मिला है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हालांकि इस मामले में फिलहाल आप को थोड़ी राहत मिली है। अब आम आदमी पार्टी को अपना दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय को खाली करने के लिए 10 अगस्त, 2024 तक का समय दिया गया है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने आप पार्टी को 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश दिया था। बता दें कि सोमवार को आप ने सुप्रीम कोर्ट से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसके बाद यह आदेश सामने आया है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि 10 अगस्त तक वो ये जगह ख़ाली कर दें। इसके बाद ये समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। दरअसल आप के कार्यालय की ज़मीन दिल्ली न्यायपालिका को आवंटित है और ये जगह उसी के उपयोग में आएगी। मार्च के आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था, “आसन्न आम चुनावों के मद्देनजर वह आप को 15 जून तक का समय देता है कि वह अपना राजनीतिक कार्यालय खाली कर दे, जो जिला न्यायपालिका के विस्तार के उद्देश्य से दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित भूखंड पर स्थित है। पीठ ने शीघ्र समाधान की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा हम एलएंडडीओ से अनुरोध करेंगे कि वह आवेदन पर कार्रवाई करे और चार सप्ताह के भीतर अपना निर्णय बताए।” आप का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया कि पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, लेकिन अन्य राष्ट्रीय दलों की तुलना में उसे कम अनुकूल परिसर आवंटित किया गया है।